
भारत देश में हर वर्ष की तरह वित्त वर्ष 2023-24 और असेसमेंट वर्ष 2024-25 के लिए ITR भरने की प्रकिया लगभग शुरू हो गई है। बिना किसी जुर्माने आप अगले महीने की आखिरी दिनांक 31-07-2024 तक फाईल कर सकते हैं। जो लोग नौकरीपेशा वाले हैं उनके उनके लिए फॉर्म 16 बेहद जरूरी होता है।
फॉर्म 16 कंपनी द्वारा जारी किया जाता है, जिसके बाद आईटीआर भरना बेहद आसान हो जाता है। आईटीआर भरने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है, यह आज हम आपको इस लेख के माध्यम से बताएंगे साथ ही फॉर्म 16 के बारे में जानकारी देंगे कि फॉर्म 16 क्यों जरूरी होता है।
कंपनी के लिए क्यों जरूरी होता है फॉर्म 16 को जारी करना | ITR
एम्पायर द्वारा जारी किया जाने वाला फॉम 16 कंपनी के वर्करों की ग्रॉस आमदनी के साथ, टोटल आमदनी व आमदनी से काटे गए टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स यानि टीडीएस का पूरा ब्यौरा होता है। जिसके साथ आईटीआर फाईल करना बहुत ही आसान हो जाता है। इनकम टैक्स डिर्पामेंट के नए नियमों के चलते अपने वर्करों को हर वर्ष 15 जून तक फॉर्म 16 जारी करना जरूरी होता है। बहुत सारी कंपनियों ने तो अपने कर्मचारियों को फॉर्म 16 जारी कर भी दिया है।
फॉर्म 16 दो भागों में होता है, पहले भाग में 3 महीने के की आमदनी पर काटे टैक्स की जानकारी होती है। आपको यहां यह ध्यान रखना जरूरी होता है कि आपको आपकी कंपनी ने फॉर्म 16 के दोनों भाग दिए हों और आपके फॉर्म 16 पर ट्रैस का लॉगो लगा होना चाहिए, जिससे उसकी प्रामाणिकता सुनिश्चित हो जाती है।
फॉर्म 16 के दूसरे भाग में वित्त वर्ष में टैक्सपेयर को इम्पलोयर द्वारा मिली कुल आमदनी का ब्यौरा होता है, जिसके साथ डिडक्शन और छूट की जानकारी भी दर्ज होती है। इसके बाद आप यहां से आपकी कुल आमदन का कैलकुलेशन करके अपनी टैक्स देनदारी को कैलकुलेट कर सकते हैं।
फॉर्म 16 का फॉर्म 26 एएस से करें मिलान | ITR
अगर आपको कंपनी द्वारा फॉर्म-16 जारी कर दिया गया है तो सबसे पहले इसका फॉर्म 26एएस से मिलान करना आवश्यक है। अगर दोनों में दिए गए आंकड़ों में कुछ फर्क है तो आप इसकी जानकारी अपनी कंपनी को दें। इसके बाद नियोक्ता टीडीएस डेटा की जांच करके उसे ठीक करेगा। ऐसा न करने पर आपको बाद में इनकम टैक्स नोटिस भी मिल सकता है। फॉर्म 16 का फॉर्म 26 एएस की जानकारी मैच होने पर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं।
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