चंडीगढ़, 27 सितंबर (Punjab Media Team)। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज दोहराया कि Sri Akal Takht Sahib हम सभी के लिए सर्वोच्च हैं और उनकी सरकार बेअदबी के विरुद्ध सख्त से सख्त कानूनी ढांचे को सुनिश्चित कर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्रता की रक्षा के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। राज्य सरकार द्वारा गठित सात सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी के साथ हुई विस्तृत बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि बेअदबी करने वालों के लिए उम्रकैद और भारी जुर्माना इस कानून का मुख्य आधार हैं और इसमें कोई ढील नहीं दी जा सकती।
आज यहां मुख्यमंत्री आवास पर हुई इस बैठक में ‘जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) अधिनियम, 2026’ की कुछ धाराओं को लेकर उठाई गई आशंकाओं तथा विचार-विमर्श और आपसी सहमति के माध्यम से इनके समाधान पर चर्चा की गई। उन्होंने कमेटी को निर्देश दिया कि प्रस्तावित संशोधनों की समीक्षा की जाए, सुझावों पर विचार किया जाए और सहमति बनाने के लिए Sri Akal Takht Sahib द्वारा गठित पैनल के साथ विस्तृत एवं निरंतर बैठकें की जाएं। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा कि यह कानून श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्रता की रक्षा के प्रति अपनी मूल भावना पर कायम रहे और सिख संगत के आहत हृदयों पर मरहम लगाने का काम करे।
बेअदबी कानून में कोई ढील नहीं, उम्रकैद और भारी जुर्माना जरूरी
इस दौरान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “Sri Akal Takht Sahib द्वारा गठित पैनल के साथ इस कानून की धाराओं पर चर्चा करने और सहमति बनाने की दिशा में काम करते समय इस कानून की मूल भावना और मुख्य उद्देश्य से कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए। बेअदबी करने वालों के लिए उम्रकैद और भारी जुर्माने की व्यवस्था इस कानून का मुख्य आधार है। इसलिए इसमें कोई ढील नहीं दी जानी चाहिए।”
मुख्यमंत्री ने कहा, “इसमें कोई संदेह नहीं कि इस कानून ने बेअदबी की बार-बार हो रही घटनाओं के कारण सिख संगत के आहत हृदयों को राहत प्रदान की है। पहली बार ऐसा घिनौना अपराध करने के बारे में सोचने वालों में भय की भावना पैदा हो रही है।”
उन्होंने आगे कहा, “हमारी सरकार का मुख्य उद्देश्य बेअदबी के दोषियों के लिए सख्त से सख्त सजा सुनिश्चित करना है, ताकि कोई भी व्यक्ति कभी भी ऐसा गंभीर अपराध करने का साहस न कर सके। ‘जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) अधिनियम, 2026’ की कुछ धाराओं को लेकर कुछ आशंकाएं व्यक्त की गई हैं और हम इन आशंकाओं पर पूरी तरह विचार करने के लिए तैयार हैं।”
Sri Akal Takht Sahib पैनल के साथ कानून पर विस्तृत चर्चा करेगी कमेटी
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “इस उद्देश्य के लिए हमारी सरकार ने धार्मिक क्षेत्र से जुड़ी प्रतिष्ठित शख्सियतों, बुद्धिजीवियों और कानूनी विशेषज्ञों वाली सात सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी Sri Akal Takht Sahib द्वारा गठित पैनल के साथ विस्तृत विचार-विमर्श करेगी और राज्य सरकार को उचित मार्गदर्शन देने से पहले कानून के प्रत्येक पहलू की गहन समीक्षा करेगी।”
CM ने कहा, “प्रस्तावित संशोधनों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी, ताकि सभी कानूनी, संवैधानिक और अन्य संबंधित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कोई उचित समाधान निकाला जा सके। मैंने नोडल अधिकारी, पी.सी.एस. हरजीत सिंह संधू को निर्देश दिया है कि वे भविष्य की बैठकों के लिए पूर्ण समन्वय सुनिश्चित करें और कमेटी को आवश्यक सहायता उपलब्ध करवाएं।”
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “मैंने कमेटी के सदस्यों को Sri Akal Takht Sahib द्वारा गठित पैनल के साथ लगातार बैठकें करने के लिए कहा है, ताकि आपसी विचार-विमर्श और सहमति के माध्यम से आवश्यकता के अनुसार कानून में जरूरी संशोधन करने की प्रक्रिया शुरू की जा सके। इसके लिए निरंतर बैठकें की जानी चाहिए, ताकि दोनों पक्षों की संतुष्टि के बाद सर्वसम्मति बनाई जा सके।”
श्री अकाल तख्त साहिब सर्वोच्च, बेअदवी रोकने को सख्त कानून बनाएगी सरकार
CM ने आगे कहा, “Sri Akal Takht Sahib हम सभी के लिए सर्वोच्च हैं और मैं स्वयं को सौभाग्यशाली समझता हूं कि मुझे बेअदबी की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कानून बनाकर सेवा करने का अवसर मिला है। हमारी सरकार इस पूरी प्रक्रिया को पूर्ण सम्मान और संवेदनशीलता के साथ पूरा करेगी।”
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “यह विधेयक कानूनी विशेषज्ञों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद तैयार किया गया था, जिसका स्पष्ट उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि इसमें ऐसी कोई कमी या खामी न रह जाए, जो भविष्य में इसकी प्रभावशीलता को कमजोर कर सके। जब भी बेअदबी की कोई घटना होती है तो यह लोगों के हृदय और भावनाओं को गहरी ठेस पहुंचाती है और इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।”
मुख्यमंत्री ने कहा, “हमारी सरकार ने बिल्कुल नया कानून लाने के बजाय मौजूदा कानून में संशोधन करने का निर्णय लिया, ताकि संशोधित कानून को मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा जा सके। हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कानूनी ढांचा मजबूत और प्रभावी बना रहे तथा हर जायज कानूनी और संवैधानिक चिंता का समाधान भी किया जा सके।”
उन्होंने कहा, “हमारी सरकार एक सख्त कानून बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, ताकि बेअदबी करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए सख्त से सख्त सजा निर्धारित की जा सके। अतीत में हुई बेअदबी की घटनाओं ने सिख संगत की भावनाओं और मन को गहरी ठेस पहुंचाई है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्रता और मर्यादा की पूरी तरह सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है।
गुरु ग्रंथ साहिब से जुड़ी भावनाओं का सम्मान, बेअदवी के खिलाफ सख्त कानून
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “हम श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी से जुड़ी भावनाओं का पूरा सम्मान करते हैं और कानून बेअदबी के विरुद्ध सबसे मजबूत ढांचा प्रदान करना सुनिश्चित करने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे।”
उन्होंने कहा, “प्रस्तावित संशोधनों को अत्यंत संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ, संवैधानिक एवं कानूनी सिद्धांतों का पूरी तरह पालन करते हुए आगे बढ़ाया जाएगा। राज्य सरकार का उद्देश्य स्पष्ट है कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्रता पूरी तरह सुरक्षित रहनी चाहिए और कानून अपने निर्धारित उद्देश्य को प्रभावी ढंग से पूरा करना चाहिए ।”
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आशा व्यक्त की, “कमेटी का विचार-विमर्श सिख पंथ की भावनाओं के अनुरूप सकारात्मक परिणाम की ओर जाएगा और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्रता की रक्षा के लिए कानूनी ढांचे को और मजबूत करेगा।”
बैठक में शामिल सात सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति में Sri Akal Takht Sahib के पूर्व जत्थेदार ज्ञानी रघबीर सिंह, दमदमी टकसाल का प्रतिनिधित्व कर रहे बाबा साहिब सिंह, संत बाबा सेवा सिंह रामपुर खेड़ा, न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) जसपाल सिंह, न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) गुरबीर सिंह, आईपीएस (सेवानिवृत्त) जतिंदर सिंह औलख तथा कानूनी अधिकारी प्रीत इंदर पाल सिंह शामिल थे।
यह भी पढ़े :- Shaheed-e-Azam Bhagat Singh जयंती पर लुधियाना में होगा ‘जश्न-ए-इंकलाब’




