चंडीगढ़, 5 मार्च
पंजाब के श्रम मंत्री Tarunpreet Singh Sond ने जानकारी दी है कि पंजीकृत निर्माण श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों को Ayushman Bharat Chief Minister Insurance Scheme के तहत 5 लाख तक की मुफ्त चिकित्सा सहायता प्रदान की जाती है।
उन्होंने बताया कि यह चिकित्सा सहायता किसी भी एम्पेनल्ड अस्पताल में जाकर प्राप्त की जा सकती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को आयुष्मान कार्ड बनवाना होगा। यह कार्ड हर सरकारी अस्पताल में बनता है। उन्होंने कहा कि पंजीकृत निर्माण श्रमिक किसी भी सरकारी अस्पताल में जाकर अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं और आयुष्मान मुख्यमंत्री बीमा योजना के तहत मिलने वाले वित्तीय लाभ का फायदा उठा सकते हैं।
उन्होंने बताया कि पंजाब में निर्माण श्रमिकों की भलाई के लिए सरकार की ओर से पंजाब बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रशन वेलफेयर बोर्ड का गठन किया गया है। कोई भी निर्माण श्रमिक जिसकी उम्र 18-60 वर्ष के बीच हो और जिसने पंजाब में पिछले एक वर्ष कम से कम 90 दिन तक निर्माण श्रमिक के रूप में काम किया हो, वह लाभार्थी के रूप में पंजीकरण करवा सकता है। Ayushman Bharat
श्रम मंत्री ने बताया कि यह पंजीकरण किसी भी सेवा केंद्र में जाकर या श्रमिक सहायक ऐप के माध्यम से आवश्यक दस्तावेजों के साथ 145 रुपए वार्षिक फीस जमा करवा के किया जा सकता है। पंजीकृत निर्माण श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों को उपरोक्त स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 5 लाख तक की मुफ्त चिकित्सा सहायता प्रदान की जा रही है।
- अधिकारियों को निर्देश, Government Schemes को लागू करने में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए
- Police Officers के नाम पर 3 लाख रुपए रिश्वत लेते व्यक्ति गिरफ्तार
Hindi News से जुडे अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter पर फॉलो करें।




