
राम रहीम की पैरोल पर हाई कोर्ट आज 2 बजे सुनाएगा फैसला
Ram Rahim Vs SGPC : पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने गुरुवार को सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की 21 दिन की छुट्टी पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। Ram Rahim Parole Update मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल की खंडपीठ शुक्रवार को 2 बजे इस मामले पर अपना फैसला सुनाएगी। डेरा प्रमुख की ओर से कहा गया कि उन्होंने इस संबंध में हरियाणा सरकार को आवेदन दिया है। उच्च न्यायालय को उन्हें फरलो देने की अनुमति देनी चाहिए क्योंकि अदालत के आदेश के बिना उन्हें पैरोल या फरलो नहीं दिया जा सकता है।
यह पहली बार है कि हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में आम चुनाव राम रहीम के बिना हुए हैं। हाईकोर्ट की सख़्ती के चलते सरकार ने इस बार चुनाव में डेरा प्रमुख राम रहीम को पैरोल नहीं दी। जबकि 2022 से अब तक वह 6 बार फरलो और 3 बार 192 दिनों के लिए पैरोल पर बाहर आ चुके हैं।
एसजीपीसी ने हाई कोर्ट में दायर की थी याचिका
राम रहीम को बार-बार जेल से रिहा करने के विरोध में एसजीपीसी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसके बाद 29 फरवरी को हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि कोर्ट की इजाज़त के बिना डेरा प्रमुख की पैरोल अर्जी पर विचार न किया जाए। डेरा प्रमुख द्वारा दायर अर्जी के अनुसार श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शामिल होने के लिए उन्हें छुट्टी दी जाए। सेवादार अंतिम भंडारा उन स्वयंसेवकों की याद में एक आयोजन है, जिन्होंने जीवन भर डेरा की सामाजिक सेवा गतिविधियों में भाग लिया और अपनी मृत्यु तक सामाजिक सेवा गतिविधियों से जुड़े रहे।
राम रहीम को बार-बार जेल से रिहा करने के विरोध में एसजीपीसी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. इसके बाद 29 फरवरी को हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि वह कोर्ट की अनुमति के बिना डेरा प्रमुख की पैरोल अर्जी पर विचार न करे।
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