
अमृतसर, 18 मार्च:
मुख्यमंत्री Bhagwant Singh Mann के दिशा-निर्देशों के तहत नशे के खिलाफ जारी अभियान के तहत अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने International drug smuggling network को बड़ा झटका देते हुए एक व्यक्ति को 8.08 किलो हेरोइन और एक .30 बोर पिस्तौल समेत पांच कारतूसों के साथ गिरफ्तार कर सीमा पार से संचालित Drug Cartel का भंडाफोड़ किया है। यह जानकारी मंगलवार को DGP Gaurav Yadav ने दी।
गिरफ्तार नशा तस्कर की पहचान अमृतसर के गांव हरसा छीना निवासी धर्मिंदर सिंह उर्फ सोनू के रूप में हुई है। आरोपी के कब्जे से हेरोइन और हथियार बरामद करने के अलावा, पुलिस टीमों ने उसकी हुंडई क्रेटा कार भी जब्त कर ली है, जिसका उपयोग वह नशे की खेप पहुंचाने के लिए करता था।
गिरफ्तार आरोपी पाकिस्तान स्थित Drug Cartel के संपर्क में था; ड्रोन के जरिए खेप भेजी जा रही थी: डीजीपी गौरव यादव।
डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति पाकिस्तान स्थित नशा तस्करों के संपर्क में था, जो अजनाला क्षेत्र के जरिए ड्रोन का उपयोग करके सीमा पार से नशे की खेप गिराते थे। उन्होंने कहा कि इस मामले से जुड़े अन्य संबंधों का पता लगाने के लिए आगे जांच जारी है।
एक और साथी की पहचान हुई, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें कर रही हैं छापेमारी: सीपी अमृतसर गुरप्रीत भुल्लर
इस संबंध में और जानकारी साझा करते हुए पुलिस कमिश्नर (सीपी) अमृतसर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि विश्वसनीय सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए डीसीपी इन्वेस्टिगेशन रविंदरपाल सिंह संधू, एडीसीपी इन्वेस्टिगेशन नवजोत सिंह, एसीपी नॉर्थ कमलजीत सिंह की निगरानी और इंस्पेक्टर रणजीत सिंह धालीवाल के नेतृत्व में पुलिस टीमों ने आरोपी धर्मिंदर उर्फ सोनू को मेंटल अस्पताल अमृतसर के पास से गिरफ्तार किया, जब वह खेप की डिलीवरी के लिए किसी का इंतजार कर रहा था। Drug Cartel
सीपी ने बताया कि पुलिस टीमों ने नशा तस्करी में शामिल उसके एक और साथी की पहचान कर उसे नामजद कर लिया है, जबकि उस व्यक्ति की पहचान करने के लिए जांच की जा रही है, जिसे यह खेप दी जानी थी। उन्होंने कहा कि सप्लायरों, डीलरों और खरीदारों के पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ करने के साथ-साथ गिरफ्तार व्यक्तियों द्वारा अब तक खरीदे गए नशीले पदार्थों की कुल मात्रा का भी पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है।
इस संबंध में थाना मजीठा रोड, अमृतसर में एफआईआर नंबर 20, दिनांक 17 मार्च 2025 को एनडीपीएस एक्ट की धारा 21(सी) और 29 तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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