HARYANA

किसानों के हित में सरकार का बड़ा फैसला

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ट्रांसफार्मर के चोरी/खराब होने की स्थिति में अब किसानों से नहीं लिया जाएगा शुल्क

चंडीगढ़। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने किसानों के हित में एक और बड़ा निर्णय लेते हुए ट्रांसफार्मर के चोरी/खराब होने की स्थिति में उनसे शुल्क न लेने का निर्णय लिया है। Kisan यह दिशा-निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। हरियाणा विद्युत नियामक आयोग (एचईआरसी) के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार 15 जनवरी, 2024 को अधिसूचित एचईआरसी विद्युत आपूर्ति संहिता विनियमन, 2014 में संशोधन किया गया है।

संशोधन के अनुसार, अब उपभोक्ताओं से ट्रांसफार्मर के चोरी या प्राकृतिक आपदाओं से खराब होने की स्थिति में बदलने या मरम्मत करवाने के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। जबकि पहले उपभोक्ताओं द्वारा ट्रांसफार्मर के वारंटी में खराब/चोरी होने पर उसकी कीमत का 20 प्रतिशत तथा वारंटी खत्म होने पर बदलने की स्थिति में ट्रांसफार्मर की कीमत का 10 प्रतिशत शुल्क जमा करवाया जाता था।

जनवरी, 2022 से 31 दिसंबर, 2023 के दौरान आवेदन करने वाले किसानों को सरकार देगी ट्यूबवेल कनेक्शन | Kisan

हरियाणा सरकार ने 27 जून, 2024 को लिए गए निर्णय के अनुसार राज्य में ऐसे सभी किसानों को टयूबवैल कनेक्शन जारी किए जाने हैं जिन्होंने 1 जनवरी, 2022 से 31 दिसंबर, 2023 तक आवेदन किया हुआ है। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रबंध निदेशक डॉ. साकेत कुमार ने बताया कि उन्होंने 11 जुलाई, 2024 को ऐसे सभी पात्र आवेदकों को मांग पत्र जारी करने के दिशा निर्देश पारित कर दिए हैं।

उन्होंने बताया कि पहले की तरह 10 बीएचपी तक के ट्यूबवेल कनेक्शन हरेडा द्वारा सोलर मोड पर तथा 10 बीएचपी से ऊपर और 35 बीएचपी तक के ट्यूबवेल कनेक्शन बिजली विभाग द्वारा जारी किए जाएंगे। भूमिगत जल स्तर को ध्यान में रखते हुए ऐसे गांव जहां पर जल स्तर 100 फुट से नीचे चला गया है, वहां पर ट्यूबवेल कनेक्शन पाने के लिए पात्र आवेदक को माईक्रोइरिगेशन सिस्टम लगवाना अनिवार्य रहेगा।

हालांकि जहां जल स्तर 100 फुट तक उपलब्ध है, वहां पर पात्र आवेदक किसान के पास माईक्रोइरिगेशन सिस्टम अथवा भूमिगत पाईपलाईन में से किसी भी एक को लगवाने का विकल्प रहेगा। इसके अतिरिक्त ट्यूबवेल कनेक्शन पाने के लिए पात्र आवेदक द्वारा थ्री स्टार एनर्जी एफिशिएंट मोटर पंप सेट लगाने की शर्त भी जारी रहेगी।

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