
हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत | Money laundering case
चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच सोनीपत से कांग्रेस उम्मीदवार सुरेंद्र पंवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बरी कर दिया। हाईकोर्ट ने पंवार के खिलाफ 25 करोड़ के Money laundering Case को खारिज कर दिया और उनकी गिरफ्तारी को अवैध करार दिया। बता दें कि करीब 3 महीने पहले ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था।
सुरेंद्र पंवार के वकील मुकेश पन्नालाल ने हाईकोर्ट में अपील की थी कि जब पंवार का नाम किसी एफआई में नहीं है तो इनको अवैध तरीके से गिरफ्तार क्यों किया गया। तमाम पुख्ता साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया। गौरतलब है कि सुरेंद्र पंवार खनन व्यापारी हैं। ईडी ने उनको 20 जुलाई को गुरुग्राम में पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। इसके बाद से वे अंबाला जेल में थे। सुरेंद्र पंवार 2019 में कांग्रेस की टिकट पर सोनीपत से विधायक बने थे। अब कांग्रेस ने उनको दोबारा से टिकट दी है।
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