चंडीगढ़, 20 जून
Punjab State Child Rights Commission द्वारा एक पत्र जारी करते हुये Additional Director General of Police (Cyber Crime), Punjab State को Social Media पर अश्लीलता फैलाने वालों के खि़लाफ़ कार्यवाही के लिए आदेश दिए गए हैं।
पंजाब राज्य बाल अधिकार आयोग के चेयरमैन स. कंवरदीप सिंह के हस्ताक्षर से जारी पत्र में कहा गया कि सोशल मीडिया का प्रभाव बच्चों पर दिनों-दिन बढ़ता जा रहा है और कुछ लोग पैसा कमाने की ख़ातिर सोशल मीडिया पर गलत कंटैंट/सामग्री लगातार अपलोड कर रहे हैं जिसका बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ना यकीनी है।
उन्होंने कहा कि Social Media (Facebook, Instagram) पर अश्लील भाषा, दोहरे-अर्थ वाली वीडियो, नशों और गन कल्चर को उत्साहित करने वाली वीडियोज़ को तुरंत प्रभाव से सोशल मीडिया से हटाने और बैन करने के लिए कार्यवाही की जाये।
उन्होंने हिदायत की कि ऐसी सामग्री पर नज़र रखने के लिए मुख्य दफ़्तर में एक नोडल अफ़सर नामित किया जाये। यदि ऐसे कंटैंट विदेशों से अपलोड होते हैं तो उनकी साइट पर पाबंदी लगाने के लिए कार्यवाही की जाये। अपलोड कंटैंट को देख कर कंटैंट तैयार करने और सोशल मीडिया पर अपलोड करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध बीएनएस 2023 आईटी एक्ट, 2000 और पोक्सो एक्ट, 2012 की बनती धाराओं के अंतर्गत मामले दर्ज किये जाएँ।
आयोग ने उक्त हिदायत के मद्देनज़र की गई कार्यवाही के बारे 15 दिनों के अंदर- 2 आयोग को लिखित तौर पर अवगत करवाने के लिए भी कहा है।
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