चंडीगढ़, 7 मार्च:
Punjab Government National Family Benefit Scheme के तहत परिवार के मुख्य कमाने वाले की मृत्यु होने पर परिवारों को ₹20,000 की One-time financial assistance प्रदान करती है।
अधिक जानकारी साझा करते हुए, सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले परिवार किसी भी तरह की मृत्यु (प्राकृतिक या अन्यथा) के मामले में इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि घर में आय का प्राथमिक स्रोत होने वाली महिला को भी कमाने वाला माना जाएगा और उसका परिवार इस योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए पात्र होगा।
National Family Benefit Scheme: पात्र परिवार लाभ प्राप्त करने के लिए जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं
इस योजना के तहत, “परिवार” शब्द में पति, पत्नी, नाबालिग बच्चे, अविवाहित बेटियाँ और आश्रित माता-पिता शामिल हैं। यदि किसी अविवाहित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो सहायता उनके आश्रित छोटे भाई-बहनों या माता-पिता को प्रदान की जाएगी।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मृतक कमाने वाले की मृत्यु के समय आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इन शर्तों के पूरा होने पर हर मामले में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। National Family Benefit Scheme
मंत्री ने यह भी उल्लेख किया कि 2011 की जनगणना के अनुसार, गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) या सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना के तहत आने वाले परिवार इस योजना के लिए पात्र हैं।
अपने वक्तव्य को समाप्त करते हुए, मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि यह योजना सामाजिक कल्याण के लिए पंजाब सरकार की एक और बड़ी पहल है। पात्र व्यक्ति लाभ प्राप्त करने के लिए अपने संबंधित जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।
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