sukanya scheme (एसएसवाई) में निवेशकों को अपने खाते एक्टिव रखने के लिए हर वित्तीय वर्ष में न्यूनतम रकम जमा करनी होती है। इस न्यूनतम सालाना राशि को जमा न करने पर अकाउंट फ्रीज हो सकता है। पेनाल्टी भी लग सकती है। चालू वित्त वर्ष के लिए पीपीएफ, एसएसवाई और एनपीएस खातों में न्यूनतम राशि जमा करने की अंतिम तारीख 31 मार्च, 2024 है। इसका कनेक्शन टैक्सेशन से भी है।
जो लोग पहले से ही पीपीएफ, एसएसवाई और एनपीएस जैसी टैक्स सेविंग स्कीमों में निवेश करते रहे हैं वो सकता है कि नई टैक्स रिजीम में स्विच कर गए हों या ऐसा करने का मन बना रहे हों। अगर ऐसा है तो उन्हें इन योजनाओं में निवेश पर टैक्स लाभ उपलब्ध नहीं होंगे। ऐसे लोगों को यह भी लग सकता है कि उन्हें वित्त वर्ष 2023-24 के लिए इन स्कीमों में निवेश या डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं है। हालांकि, इन खातों में न्यूनतम राशि जमा न करने पर पेनाल्टी लग सकती है। पेनाल्टी से बचने के लिए यहां हम आपको हर योजना के लिए न्यूनतम जमा जरूरत के बारे में बता रहे हैं।
सुकन्या समृद्धि योजना | sukanya scheme
एसएसवाई योजना के लिए हर वित्तीय वर्ष न्यूनतम 250 रुपये जमा करने की आवश्यकता होती है। न्यूनतम जमा राशि डिपॉजिट न करने पर खाते को डिफॉल्ट अकाउंट माना जाता है। खाते को रिवाइव करने के लिए डिफॉल्ट किए गए प्रत्येक साल के लिए 50 रुपये का डिफॉल्ट शुल्क देना होता है। इसे डिफॉल्ट किए गए प्रत्येक वर्ष के लिए 250 रुपये के न्यूनतम कॉन्ट्रिब्यूशन के साथ देना होगा।
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