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Punjab Vigilance Bureau ने 10,000 की रिश्वत लेते हुए SHO रंगे हाथों गिरफ्तार

Punjab Vigilance Bureau

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चंडीगढ़, 29 जनवरी:
Punjab Vigilance Bureau ने भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम के तहत सेवानिवृत्त हवलदार बलविंदर सिंह, जो Ludhiana जिले के थाना माछीवाड़ा में तैनात स्टेशन हाउस अफसर (SHO) का सहयोगी है, को 10,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों Arrest किया है। उल्लेखनीय है कि उक्त आरोपी Police Department के किसी आधिकारिक आदेश या स्वीकृति के बिना ही थाने में ड्यूटी निभा रहा था।

इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए Punjab Vigilance Bureau के प्रवक्ता ने बताया कि यह गिरफ्तारी खन्ना Police जिले के माछीवाड़ा सब-डिवीजन के गांव मोहन माजरा के निवासी Sukhbir Singh द्वारा दर्ज करवाई गई शिकायत के आधार पर की गई है।

प्रवक्ता ने आगे बताया कि शिकायतकर्ता ने लुधियाना स्थित विजीलेंस ब्यूरो रेंज के दफ्तर में पहुंचकर शिकायत में बताया कि उसकी कार माछीवाड़ा पुलिस ने जब्त कर ली है। शिकायतकर्ता के अनुसार, आरोपी बलविंदर सिंह ने उसे बताया कि उसकी कार मुख्य मुंशी करन के कब्जे में है और कार वापस दिलवाने के लिए उसने 25,000 रुपये रिश्वत की मांग की है। हालांकि, बातचीत के बाद सौदा 15,000 रुपये में तय हो गया।

एस.एच.ओ. ने सेवानिवृत्त पुलिस कर्मचारी को गैर-कानूनी रूप से थाने में किया हुआ था तैनात- Punjab Vigilance Bureau

28 जनवरी 2025 को शिकायतकर्ता ने बलविंदर सिंह से फोन पर बातचीत कर रिश्वत की रकम कम करने की विनती की, जिसके बाद आरोपी बलविंदर सिंह 10,000 रुपये रिश्वत पर सहमत हो गया। शिकायतकर्ता ने फोन पर हुई पूरी बातचीत को सबूत के रूप में Record कर लिया और इसे लुधियाना स्थित Punjab Vigilance Range के कार्यालय में जमा करवा दिया।

प्रवक्ता ने आगे बताया कि प्रारंभिक जांच के बाद विजीलेंस ब्यूरो, Ludhiana Range की Team ने जाल बिछाया और उक्त आरोपी को माछीवाड़ा थाने के बाहर दो Government गवाहों की मौजूदगी में शिकायतकर्ता से 10,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों काबू कर लिया। इस दौरान विजीलेंस ब्यूरो की टीम को शिकायतकर्ता की कार भी थाने में खड़ी मिली।

जांच के दौरान यह खुलासा हुआ कि आरोपी बलविंदर सिंह पहले ही पंजाब आर्म्ड पुलिस (पी.ए.पी.) से सेवानिवृत्त हो चुका है, लेकिन माछीवाड़ा के एस.एच.ओ. ने बिना किसी विभागीय आदेश के उसे थाने में गैर-कानूनी रूप से तैनात किया हुआ था। इस तरह, उक्त आरोपी बिना किसी सरकारी आदेश या स्वीकृति के पुलिस थाने में कार्य कर रहा था। उल्लेखनीय है कि इस मामले में संबंधित एस.एच.ओ. और मुख्य मुंशी की भूमिका की भी जांच की जा रही है।

प्रवक्ता ने बताया कि उक्त आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार रोकथाम कानून की धारा 7-ए और भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.) की धारा 318 के तहत विजीलेंस ब्यूरो के थाना लुधियाना रेंज में मामला दर्ज किया गया है। आरोपी को कल अदालत में पेश किया जाएगा और इस मामले की आगे की जांच जारी है।

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