चंडीगढ़। चुनाव आयोग ने बुधवार को पंजाब में पंचायती चुनाव का ऐलान कर दिया। 15 अक्तूबर को पंचायती चुनाव की वोटिंग होगी और उसी दिन शाम को परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। राज्य चुनाव कमिश्नर राज कमल चौधरी ने यह जानकारी दी। चुनाव को लेकर नामांकन 27 सितंबर से 4 अक्तूबर तक होंगे और 7 अक्तूबर को नामांकन वापस लिया जा सकता है। बता दें नोमिनेशन का समय सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक का होगा।
नामांकन 27 सितंबर से 4 अक्तूबर तक
15 अक्तूबर को चुनाव होंगे, इस दौरान पोलिंग का समय सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक होगा इसके बाद नतीजा घोषित होगा। उन्होंने बताया कि इस बार ग्राम पंचायत चुनाव बैलेट बाक्स के जरिए की करवाए जाएंगे, नोटा की तरफ से बैलेट पेपर आॅप्शन रखी गई है। बैलेट पेपर 2 तरह के होंगे, जिसमें सरपंचों के लिए गुलाबी व पंचो के लिए सफेद पेपर होगा। उन्होंने कहा कि चुनाव के सिंबल की सूची जिले के डीसी को भेज दी गई है, सरपंचों व पंचों के लिए अलग-अलग सिंबल बनाए गए हैं। सरपंचों के लिए 38 सिंबल और पंचों के लिए 70 सिंबल होंगे।
पंजाब में 13,237 ग्राम पंचायतें
चुनावों में सरपंचों के लिए 40 हजार व पंचों के लिए 30 हजार खर्ते की सीमा है। इसके साथ ही नामांकन के लिए 100 रुपए फीस व एसी/बीसी को 50 रुपए देनी होगी। सर्व सम्मति से सरपंच चुनने वाले गांव में कोड आॅफ कंडक्ट नहीं लगेगा। गौरतलब है कि पंजाब में 13,237 ग्राम पंचायतें हैं और 1 करोड़ 33 लाख 97 हजार 932 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।
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