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पंजाब कैबिनेट ने Ranjeetgarh Development Authority बिल 2026 को दी मंजूरी

Punjab Cabinet approves Ranjeetgarh Development Authority Bill 2026.

Punjab Cabinet approves Ranjeetgarh Development Authority Bill 2026.

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चंडीगढ़, 5 अक्टूबर (Punjab Media Team)। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब मंत्रिमंडल ने आज ‘Ranjeetgarh Development Authority (आर.डी.ए.) बिल, 2026’ को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान लिया गया।

इस संबंधी जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि ‘Ranjeetgarh Development Authority बिल, 2026’ रणजीत सागर बांध और शाहपुर कंडी बांध क्षेत्रों के योजनाबद्ध और टिकाऊ विकास के लिए ‘Ranjeetgarh Development Authority’ (आर.डी.ए.) की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करेगा।

Ranjeetgarh Development Authority की स्थापना पर्यटन और सांस्कृतिक मामले विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक वैधानिक संस्था के रूप में की जाएगी। इसे एकीकृत विकास, भूमि प्रबंधन, परियोजनाओं को लागू करने और पर्यटन स्थलों के उचित प्रबंधन के लिए आवश्यक प्रशासनिक, वित्तीय और नियामक शक्तियां दी जाएंगी।

Ranjeetgarh Development Authority को मिलेंगी प्रशासनिक, वित्तीय और नियामक शक्तियां, CM मान होंगे चेयरमैन

इस अथॉरिटी के चेयरमैन मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान होंगे, जबकि पर्यटन एवं सांस्कृतिक मामले मंत्री इसके वाइस-चेयरमैन होंगे। मुख्य सचिव के नेतृत्व वाली एक कार्यकारी समिति इसके दैनिक कामकाज और अंतर-विभागीय समन्वय की निगरानी करेगी।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पंजाब के कार्यालय में स्टाफ की भर्ती को हरी झंडी

मंत्रिमंडल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सी.ई.ओ.), पंजाब के कार्यालय में ड्राइवरों के नए पद सृजित करने को भी मंजूरी दे दी है। ये पद 19 स्थायी पदों में से सेवादारों के पदों तथा मुहर्रिर के एक स्थायी पद को सरेंडर करके बनाए गए हैं।

इस कदम का उद्देश्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पंजाब के कार्यालय के कामकाज को और अधिक सुचारू बनाना है।

पंजाब नर्सिंग एजुकेशन सर्विस रूल्स (ग्रुप बी), 2016 में संशोधन को हरी झंडी

मंत्रिमंडल ने चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के अधीन सरकारी नर्सिंग कॉलेज, पटियाला और अमृतसर में ट्यूटर के पदों को पदोन्नति के माध्यम से भरने के लिए ‘पंजाब नर्सिंग एजुकेशन सर्विस रूल्स (ग्रुप बी), 2016’ के परिशिष्ट-बी में संशोधन को भी मंजूरी दे दी है।

ये पद निदेशक, अनुसंधान एवं चिकित्सा शिक्षा, पंजाब के नियंत्रण के अधीन नियमित आधार पर कार्यरत ऐसी स्टाफ नर्सों और नर्सिंग सिस्टर्स में से भरे जाएंगे, जिन्होंने संबंधित क्षेत्र में एम.एससी. (नर्सिंग) की हो। नर्सिंग शिक्षा में एक वर्ष का शिक्षण अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी।

पिक्ट्स में गैर-शिक्षण स्टाफ की सेवाएं नियमित करने को मंजूरी

मंत्रिमंडल ने ‘पंजाब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एजुकेशन सोसाइटी’ (पिक्ट्स) के अधीन कॉन्ट्रैक्ट पर कार्यरत गैर-शिक्षण स्टाफ की सेवाओं को नियमित करने के लिए भी अपनी सहमति दे दी है।

नियमित किए जाने वाले कर्मचारियों को पिक्ट्स के अधीन निर्धारित वेतनमान में सेवाएं नियमित करने का लाभ दिया जाएगा।

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