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Punjab Amendment Bill: पंजाब विधानसभा द्वारा 6 महत्वपूर्ण विधेयक पास

Vidhan Sabha discusses Punjab Amendment Bill
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चंडीगढ़, 29 सितंबरः
पंजाब विधानसभा ने आज पूरे राज्य में शासन और लोक सेवाओं में पारदर्शिता, (Punjab Amendment Bill) जवाबदेही और कुशलता बढ़ाने के उद्देश्य से 6 महत्वपूर्ण विधेयक पास किए।

विधायी सुधारों का उद्देश्य नियामक प्रणालियों को सशक्त करना, प्रक्रियाओं को सरल बनाना और नागरिकों के अधिकारों व हितों की रक्षा करते हुए कारोबार करने में अधिक सुविधा सुनिश्चित करना है। पास किए गए इन विधेयकों में कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां द्वारा द सीड्स Punjab Amendment Bill, 2025; कैबिनेट मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद द्वारा पंजाब राइट टू बिज़नेस (संशोधन) विधेयक, 2025; वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा द्वारा पंजाब गुड्स एंड सर्विस टैक्स (संशोधन) विधेयक, 2025; राजस्व मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां द्वारा पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन (संशोधन) विधेयक, 2025; वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा द्वारा पंजाब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ (संशोधन) विधेयक, 2025 और स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. रवजोत सिंह द्वारा पंजाब टाउन इम्प्रूवमेंट (संशोधन) विधेयक, 2025 शामिल हैं।

इन विधायी उपायों से मौजूदा ढांचे का आधुनिकीकरण होगा, प्रशासनिक प्रक्रियाएँ अधिक सुचारू होंगी और किसानों, उद्यमियों, करदाताओं, घर खरीदारों, सहकारी सदस्यों तथा शहरी निवासियों को लाभ पहुंचाने वाले निष्पक्ष अभ्यासों को यकीनी बनाना है।

पंजाब सरकार ने समावेशी विकास, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने वाले सुधारों को लागू करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई, जिससे राज्य के प्रशासन में जनता का विश्वास और मजबूत होगा।

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